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क्यों कुछ जिलों को मिले 24 घंटे बिजली : इलाहाबाद उच्चन्यायालय

लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम से प्रदेश के सभी जिलों में की जाने वाली बिजली आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.






कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति ए लाला एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दायर याचिका पर दिया है.



पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदेश के अतिविशिष्ट छह राजनेताओं से जुड़े जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका दायर की थी. इसमे प्रदेश के रायबरेली, अमेठी और इटावा समेत वीआईपी लोगों से संबंधित छह जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने को चुनौती दी गई है.



 याचिकाकर्ता अधिवक्ता अशोक पांडेय ने अदालत में तर्क दिया कि प्रदेश के रायबरेली, अमेठी, इटावा, मैनपुरी, रामपुर और कन्नौज जिलों को अबाध विद्युत आपूर्ति संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में बिजली कटौती की जाती है. याचिकाकर्ता ने इसके बजाय प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने के निर्देश देने का आग्रह किया.

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